मतदान के लिए रिश्वत देने या लेने पर सजा का प्रावधान
सीहोर 18 मई,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान के लिए रिश्वत देना या लेना, दोनो तथा निर्वाचकों पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालना कानूनन अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी,सी एवं ई के तहत सम्बंधित को 1 साल का कारावास या अर्थदंड अथवा दोनो से दंडित करने का प्रावधान है। लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान दिवस 12 मई को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं को डराना धमकाना, फर्जी वोट डालना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा लाना ले जाना आदि पूर्णतया वर्जित है एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आते हैं।
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