धारा 133 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भारी वाहनों के आवागमन पर लगाई रोक
सीहोर 05 अप्रैल,2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा चैत्र नवरात्रि में जिले की रेहटी तहसील के सलकनपुर में आयोजित होने वाले मेले में जन सामान्य के हित एवं लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा बुदनी से संलकनपुर, संलकनपुर से मालीबाया तिराहा, मालीबाया तिराहा से रेहटी तक के मार्ग पर खनिज से भरे हुए अथवा खाली डंपरों एवं ट्रकों का आवागमन 4 अप्रैल की मध्यरात्रि से 8 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में सलकनपुर मेले का आयोजन होता है। मेले में दर्शानार्थियों की अत्यधिक भीड़ होने पर सड़क से निकलने वाले खनिज के डंपर एवं ट्रक से हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।