जिले में ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी
सीहोर 11 मार्च,2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी होटल, लॉज, सरॉय, धर्मशाला के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि उनके संस्थानों में ठहरने वालो की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिका दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में आसामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जो जिले में 23 मई तक प्रभावशील होगा। संबंधितों को प्रतिदिन आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावसील है।