भोपाल एवं विदिशा संसदीय क्षेत्र में मतदान 12 मई को
आज शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनावी शोर गुल, केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक
सीहोर 09 मई,2019
लोकसभा निर्वाचन का चुनावी प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानि शुक्रवार 10 मई की शाम 6 बजे से थम जायेगा। इस अवधि के बाद चुनाव लड रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। भोपाल एवं विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान रविवार 12 मई प्रात: 7 से शाम 6बजे तक होगा । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान समाप्त होने की निर्धारित अवधि के ठीक पूर्व के अड़तालीस घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं होगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेंगे अथवा संबोधित कर सकेंगे । चल चित्र-यंत्र टेलीविजन या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्त होने के पूर्व के 48घंटों के दौरान उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों द्वारा जनसाधारण को आकर्षित करने की दृष्टि से किसी संगीत गोष्ठी, नाटय – अभिनय या अन्य मनोरंजन आमोद-प्रमोद का आयोजन करके अथवा आयोजन की व्यवस्था करके चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व से अर्थात 10 मई की शाम 6 बजे से मोबाइल पर थोक में भेजे जाने वाले राजनैतिक एसएमएस और वॉयस मैसेज को भी प्रतिबंधित कर दिया है।