अमानक उर्वरक एवं कीटनाशक औषधि का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
सीहोर 19 अगस्त,2019
जांच में उर्वरक एवं कीटनाशक औषधि का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास पदेन अधिसूचित प्राधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्या सत्रामऊ एवं मप्र राज्य सह.विप.संघ डबललॉक शाहगंज विकासखंड बुधनी से DAP 18:46 का नमूना उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इंदौर भेजे गऐ थे जिनके अमानक पाए जाने पर क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांनतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। इसी प्रकार कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 12 के तहत मां नर्मदा कृषि सेवा केन्द्र खाचरोद विकासखंड आष्टा एवं वर्मा कृषि सेवा केन्द्र इछावर विकासखंड इछावर से कीटनाशी औषधि Carbendazim 12+Mancozev 63 WP के नमूने गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में भेजे गऐ थे जिनके अमानक पाए जाने पर क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांनतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं।