धारा 144 अर्न्तगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मृत शरीर को जिले से बाहर लाना-ले जाना प्रतिबंधित
सीहोर 14 अप्रैल,2020
जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अपर दण्डाधिकारी श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेशानुसार कोई भी मृत शरीर को अन्यत्र जिले या राज्य से सीहोर जिले में प्रवेश देने या जिला से बाहर अन्य जिले या राज्य में ले जाने की अनुमति देने से पहले यह प्रमाणित किया जाए कि मृत शरीर कोविड-19 से संक्रमित तो नहीं है।संक्रतिम पाए जाने की स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा जहां संक्रतिम व्यक्ति की मृत्यु हुई है बाहर ने जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, या प्रदाय अनुमति मान्य नहीं होगी।
उन्होंने समस्त अधीक्षक, संचालक, शासकीय/निजी अस्पताल को निर्देशित किया है कि मृत शरीर को परिजन को सौंपने के पूर्व उपरोक्त अनुसार प्रमाण पत्र अवश्य दें ताकि मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। यदि कोविड-19 सेंपल रिजल्ट आने के पहले किसी संदिग्ध की मृत्यु हो जाती है तो रिजल्ट आने तक मार्चुरी में शव का प्रबंधन किया जाए। दिए गए निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए।