कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री एसएन मिश्रा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को जारी किये है। जारी निर्देशो मे कहा है कि अन्तर्राज्जीय बसो का संचालन 30 जून 2020 तक बंद रहेगा। राज्य के भीरत इन्दौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के सभी जिलो में 30 जून 2020 तक यात्री बसो का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं अन्य जिलो में सामान्य रूप से किया जावेगा। भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकाने सप्ताह में 05 दिन तथा इन्दौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट काइसेंस मेनेजमेंट गु्रप के परामर्श के अनुरूप खुलेगी। इन नगरीय निकायो के सीमा के बाहर स्थित सभी प्रकार की दुकाने सामान्य स्थिति में खुली रहेगी। स्कूल, कॉलेज शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेगी। इंन्दौर, भोपाल एंव उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शासकीय संभागीय एवं जिला कार्यालय तथा निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ एवं अन्य स्थानो पर कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेगे। सभी शासकीय कार्यालयों के अधिकारियो की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। आवश्यक सेवाओ को छोडकर शेष समस्त गतिविधियां रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।
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