सीहोर: आदेश का उल्लंधन करने पर ग्यारह डम्फर चालकों पर कार्यवाही
थाना नसरूल्लागंज पुलिस ने ग्राम अतरालिया मेन रोड से डम्फर क्रमांक एमपी-09-एचएच-4930 के चालक मुकेश खाती पिता परमानंद खाती निवासी खतिड़िया जिला देवास एवं डम्फर क्रमांक 04-एचएच-6869 के चालक गोलू भील पिता कैलाश भील निवासी चिरोलया परोठा जिला देवास द्वारा जिला दण्डाधिकारी सीहोर के आदेश का उल्लंधन कर समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाये जाने पर दोनों डम्फर चालकों के विरूद्ध भादवि. की धारा 188 के तहत कर्यवाही की हैं ।
थाना गोपालपुर पुलिस ने थाने सामने गोपालपुर से ट्रक क्रमांक एमपी-37-एच-0287,डम्फर क्रमांक एमपी-37-जीए-2044, एमपी-09-एचएच-9395,एमपी-09-जीजी-3169, एमपी-09- एचएच -7953, एमपी-09-एचएच-9369, एमपी-11-एच-0313, एमपी- 09-एचएच-3578, एमपी-09-एचएच-5476 के चालकों को जिला दण्डाधिकारी सीहोर के आदेश का उल्लंधन कर अवैध रूप से रेत का परिवहन करते पाये जाने पर वाहनों को जप्त कर भादवि. की धारा 188 के तहत कार्यवाही की हैं ।
