आष्टा: सुबेदार प्राची राजपुत ने शासकीय स्नातक महाविद्यालय के छात्रों को दी पास्को एक्ट की जानकारी।
शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा में दिनांक 21.06.2019 को Protection of children from sexual offences act 2012 2012 2012 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के (POCSO Act) अन्तर्गत विद्यार्थियों को जागरुक बनाने हेतु एक मार्ग प्रषस्ति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया जिसमें बालको को लैंगिक अपराधों से संरक्षित करने हेतु सुबेदार प्राची राजपूत ने मुख्य वक्ता के रुप में अपने उद्बोधन में एक्ट के संबंध में जानकारी दी और बताया कि बच्चों को माता-पिता के माध्यम से ही सर्वप्रथम यौन सम्बंधी जानकारी देनी चाहिए और उन्हे भतिभांति अच्छे और बुरे स्पर्ष के बारे में परिचित कराना चाहिए जिससे वे समाज में रहरहे बुर विचारधारा वाले व्यक्तियों से सावधान रह सके और ऐसे व्याख्यानों का आयोजिन महिलाओं के लिये नही बल्कि पुरुषों के लिये आयोजित किये जाना चाहिए। छात्राओं से कहा गया कि अगर आपके साथ ऐसा कोई अपराध होता है तो आप उसे छिपाए नही न ही डरे अगर आप ऐसी करती है तो अपराधी बढ़ावा मिलेगा। पोक्सो एक्ट में बलात्कारियों के लिये मृत्युदंड की सजा भी है। कार्यक्रम की संयोजिका डाॅ.ललिता राय श्रीवास्तव ने बताया कि ये एक्ट 2012 में बना लेकिन दिसम्बर 2018 में मोदी सरकार ने इस एक्ट के संबंधित सख्त कानून बनाये जिसके अन्तर्गत नाबालिगों के साथ दुराचार करने वाले के लिये मौत की सजा का प्रावधान भी है। इस एक्ट से यौन अपराधों को रोकने में काफी हद तक सहायता मिली है। इस अवसर पर महिला पत्रकार श्रीमती किरण राँका, डाॅ.सबीहा अख्तर, डाॅ.सबीहा ताबीर, श्रीमती बप्पी राय, श्रीमती माधुरी उपाध्याय, श्रीमती कुसुम मालवीय आदि उपस्थित थे।
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