समाचार पत्र साप्ताहिक अष्ट परिक्रमा के संपादक एवम प्रधान संपादक पर कोर्ट में मानहानि का प्रकरण हुआ पंजीबद्ध।
माननीय जे.एम.एफ.सी महोदय न्यायालय आष्टा द्वारा साप्ताहिक अखबार अष्ट परिक्रमा एवम उसके संपादक व प्रधान संपादक को प्रथम दृष्ट्या आरोपित मानते हुए धारा 500 और धारा 501 के तहत मानहानि का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ,जिसके तहत माननीय न्यायालय आष्टा द्वारा नगर के प्रतिष्टित संस्थान सिद्धार्थ हॉस्पिटल व सिद्धार्थ वी टी सेंटर और डॉ मुकेश इन्दोरिया के संदर्भ में वर्ष 2016 में झूठी मानहानिकारक खबरों के प्रकाशन और प्रसारण करने के संबंध में साप्ताहिक अष्ट परिक्रमा अखबार आर एन आई क्रमांक 56478/93 के संपादक ब्रजराज सिंह चौहान पिता नारायण सिंह चौहान निवासी सेमनरी रोड और प्रधान संपादक महेश मेवाड़ा पिता अमर सिंह मेवाड़ा निवासी आदर्श कॉलोनी को प्रथम दृष्टया प्रकरण में आरोपित मानते हुए प्रकरण क्रमांक RCTN / 66 /2020 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया हैं।जिसके तहत माननिय जे एम एफ सी कोर्ट द्वारा 27 मार्च 2020 को आरोपियों को न्यायालय में पेश होने के आदेश जारी किए।
ज्ञात हो कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल आष्टा के संचालक डॉ मुकेश इंदौरिया की संस्था के विरुद्ध अखबार अष्ट परिक्रमा द्वारा झूठी भ्रामक एवम मनगढंत खबरों का प्रकाशन एवम प्रसारण किया गया था ,जिसके संदर्भ में डॉ मुकेश इन्दोरिया द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
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