कोंग्रेस को बड़ा झटका।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष को लगा करारा झटका हाई कोर्ट ने जनपद अध्यक्ष के पद पर धारासिंह पटेल को कार्य करने के लिए आदेश
आष्टा।जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद पर भ्रम की स्थिति निर्मित थी, यहां तक कि अधिकारीगण भी पशोपेश में थे कि सत्ता पार्टी वाले को अध्यक्ष माने या न्यायालय के आदेश पर पुनः बने पूर्व अध्यक्ष को अध्यक्ष माने ।वैसे स्थिति उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट थी, लेकिन अधिकारियों की मजबूरी थी वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे थे कि हम नियमानुसार फला व्यक्ति को अध्यक्ष मानते हैं। एक तरफ जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अनुज बलबहादुरसिंह भगतजी जो कि कमिश्नर के द्वारा दिए गए आदेश के पश्चात जनपद पंचायत की 5 मार्च को आयोजित बैठक में स्थानापन्न अध्यक्ष चुने गए थे ।जबलपुर हाईकोर्ट में जनपद अध्यक्ष पद से हटाए गए धारासिंह पटेल की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने कमिश्नर के आदेश को स्थगित कर दिया था ।जिस पर यह स्थिति बनी थी कि अब अध्यक्ष पद पर धारासिंह पटेल रहेंगे। लेकिन कांग्रेस जनों द्वारा बलबहादुरसिंह ठाकुर भगतजी को अध्यक्ष के रूप में घोषित किया जा रहा था ।जिस पर धारासिंह पटेल ने उच्च न्यायालय में पुनः अपने अभिभाषक के माध्यम से आवेदन लगाकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया और हाई कोर्ट से उन्हें जहां राहत मिली है वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के अनुज बलबहादुरसिंह ठाकुर को अब उक्त पद से हाथ धोना पड़ा है।
जनपद पंचायत आष्टा के अध्यक्ष पद पर धारासिंह अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करते रहेंगे-जबलपुर उच्च न्यायालय ने इसकी स्थिति स्पष्ट की।
विगत् कुछ दिनों से आष्टा नगर में जनपद अध्यक्ष पद को लेकर कुछ नागरिक एवं अधिकारियों द्वारा भ्रामक रूप से प्रचार किया जा रहा था कि, हाईकोर्ट ने स्टे दिया है और जो स्थिति वर्तमान में है वहीं बनी रहेगी। इस बात को लेकर नागरिकों में भ्रम था कि, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने जो 06/03/2019 को जो आदेश जारी किया है, उसका अर्थ अनुसार जनपद अध्यक्ष पद पर धारासिंह पटेल पूर्व की तरह कार्य करेंगे की, कोई अन्य कार्य करेगा। दिनांक 08/03/2019 को भी उच्च न्यायालय अपने उस आदेश को आगामी सुनवाई तक जारी रखा था। जनपद अध्यक्ष धारासिंह पटेल ने अपने वकील के माध्यम से सुनवाई दिनांक 18/03/2019 को सुनवाई के समय माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि, मुझे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आपके दिये गये आदेश के परिपालन में कार्य करने नही दिया जा रहा है ओर भ्रम की स्थिति बनी हुई कि, मैं धारासिंह पटेल अब जनपद अध्यक्ष के पद पर नही रह गया हूॅं। माननीय उच्च न्यायालय ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुऐ आदेशित किया कि, दिनांक 06/03/2019 को दिये गये आदेश का आशय यह है कि, याचिकाकर्ता धारासिंह पटेल को पूर्व में कमीश्नर भोपाल द्वारा जिस आदेश से निलंबित किया गया था, उस आदेश को निलंबित किया गया है ओर धारासिंह पटेल जो कि याचिकाकर्ता है और जनपद अध्यक्ष के रूप में 06/03/2019 की स्थिति की पूर्व की तरह जनपद पंचायत अध्यक्ष आष्टा के रूप में आगामी सुनवाई दिनांक तथा जब तक की इस आदेश को बदला नही जाता यथावत कार्य करते रहेंगे। उच्च न्यायालय के इस प्रकार स्पष्ट आदेश के पारित हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी आष्टा के समस्त कार्यकर्ताओं तथा धारासिंह पटेल के समर्थकों में हर्ष का वातावरण छा गया। कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़े गये, मिठाईयॉं बांटी गई, ढोल ढमाके बजाये गये। आज दिनांक 19/03/2019 को उच्च न्यायालय के इस आदेश की सर्टिफाईट कॉपी आज कलेक्टर महोदय सीहोर को जनपद अध्यक्ष धारासिंह पटेल, क्षेत्रीय विधायक रघुनाथसिंह मालवीय, भाजपा जिला महामंत्री गजराजसिंह पटेल, पूर्व मण्डी अध्यक्ष धरमसिंह आर्य, नरेन्द्रसिंह ठाकुर अरनियाराम, ब्रजकिशोर सोनी, रूपेश पटेल अध्यक्ष नगर पंचायत कोठरी, महेश कर्मोदिया, मनोहरसिंह पटेल, महेश, रूपेश, विष्णु परमार, मनोज मुकाती, सोभाल सरपंच, बोंदरसिंह सरपंच, जाकीर, मानसिंह ईलाही आदि के साथ सौंपी कलेक्टर महोदय सीहोर द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीहोर को आदेशित किया ओर निर्देशित किया कि, जनपद अध्यक्ष आष्टा के रूप में धारासिंह पटेल को पूर्व की तरह न्यायालय के आदेश के परिपालन में कार्य करने हेतु आदेश जारी किये जायें। उक्त आदेश की कॉपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आष्टा डी.एन. पटेल को भी सौंपी गई उन्होंने भी सहर्ष धारासिंह पटेल को जनपद पंचायत अध्यक्ष आष्टा के रूप में कार्य करने हेतु आमंत्रित किया।
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