मारपीट के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया गया
आष्टा । प्रथम अपर शेषन न्यायाधिश सुरेश कुमार चौबे आष्टा द्वारा आरोपीगण धरमसिंह खाती पिता चैनसिंह खाती, संतोष खाती पिता आत्माराम खाती ग्राम लालाखेडी एवं गोविन्द्रसिंह ठाकुर पिता रामसिंह ठाकुर ग्राम उदपुरा को भारतीय दंड विधान की धारा 333/149, 353/149, 332/149 में तीन-तीन वर्ष का कारवास एवं 4500-4500रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 06 जुलाई 2017 ग्राम सोंडा में 100 से 150 लोगो द्वारा विधि विरूद्ध इकठठे होकर ट्रक क्र. एमपी15-एम-1336 के चालक मोहसीन खान के ट्रक को रोककर जो सब्जी व केले से भरा था, ट्रक से सब्जी व केले रोड पर फेंक रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्कालिन थाना प्रभारी बी.डी.वीरा, एसआई उत्तमसिंह, सैनिक बाबुलाल, जगदीश, आरक्षक ज्ञानसिंह बाबुलाल मौके पर पहुंचे। भीड को केले ओर सब्जी फेंकने से रोका एवं भीड को नियंत्रित करने लगे। ऐसे में भीड में एकत्रित लोगो द्वारा बी.डी.वीरा एवं पुलिस अमले पर पत्थर, डंडे, लाठी से प्रहार किया जिसमें थाना प्रभारी सहित सभी स्टाफ को गंभीर चोटे आई। प्रभारी बी.डी.वीरा द्वारा आरोपियो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण की विवेचना के उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों की साक्ष्य कराई गई। दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रथम अपर शेषन न्यायाधिश सुरेश कुमार चौबे द्वारा आरोपियो धरमसिंह खाती, संतोष खाती, गोविन्दसिंह ठाकुर को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा एवं 4500-4500रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से पेरवी विजेन्द्रसिंह ठाकुर अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई ।