सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने और कानून व्यवस्था तथा लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री सिंह के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी, आम लोगो की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नही करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ओर यूजर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित न करे। ऐसे संदेशो के प्रसारण की जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी। सोशल मीडिया पर आए संदेशो पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी सत्यता की जॉच करने का प्रयास करे।
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