सीहोर – ढाई माह के भीतर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा  

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

ढाई माह के भीतर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली सजा  

 

सीहोर,03 अप्रैल,2022

      प्रदेश सरकार महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर अत्यधिक  संवेदनशील है। साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस एवं प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। ताकि अपराधियो को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इछावर में नाबालिग बच्ची के मामले में पुलिस तथा प्रशासन ने तत्परता से कार्यवाही की तथा ढाई माह के भीतर ही दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

      दस साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर जान से मारने की नियत से कुए में फेकने वाले आरोपी इछावर के ग्राम दुदलई निवासी अभियुक्त रमेश चंद्र मोगिया को सीहोर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश श्री अशोक भारद्वाज ने धारा 376 ए.बी. 307 भादवि, एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोहरे आजीवन करावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक)  एवं 11 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कैदार सिंह कौरव ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

      घटना दिनांक 14 जनवरी 2022 की है जब बच्ची गांव से बाहर साइकिल चलाने के लिए गई थी। शाम को करीब 06.30 बजे जब वह साइकिल चला रही थी तब रमेशचंद्र ने बच्ची को तीतर दिखाने के बहाने रामू काका के कुए पर ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने रोते हुए पूरी बात अपनी मां को बताने के लिए कहा तब आरोपी रमेशचंद्र ने बच्ची को जान से मारने की नियत से 40 फिट गहरे कुए में फेंक दिया। कुए के गहरे पानी से अपनी जान बचाते हुए बच्ची मोटर का तार पकड़कर किनारे पर आई और कराह पर चढ़कर चिल्लाती रही। करीब आधे घंटे बाद उसे ढूंढते हुए जब परिजन आए तो उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनकर बच्ची को कुएं से निकाला एवं अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। बच्ची की रिपोर्ट पर इछावर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ज्यादती, पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया।


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