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सीहोर : जघन्‍य एवं सनसनीखेज अपराध में आजीवन कारावास की सजा

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जघन्‍य एवं सनसनीखेज में आजीवन कारावास की सजा

बैंक में चोरी करने की नियत से बैंक में घुसकर सुरक्षाकर्मी की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया

अपर सत्र न्‍यायाधीश श्री मनीष लौवंशी की अदालत ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा का फैसला

 

संक्षिप्‍त विवरण :- फरियादी संतोष प्रसाद, डिप्‍टी मैनेजर, भारतीय स्‍टेट बैंक शाखा बकतराद्वारा दिनांक 15/09/2015 को देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई कि दिनांक 14/09/2015की रात्रि 09:00 बजे बैंक का काम काज निपटाकर पूरा स्‍टाफ अपने अपने घर चला गया था रात्रि गार्ड नाहरसिंह पिता भोगीराम आयु 48 वर्ष को बैंक की सुरक्षा हेतु छाोडा गया था। दिनांक 15/09/2015 को सफाई कर्मचारी कैलाश ने रूम पर आकर सुबह 07:00 बजे बताया कि वह सफाई करने बैंक गया था परंतु सुरक्षागार्ड नाहरसिंह ने चैनल गेट नहीं खोला फिर वह कैलाश को लेकर बैंक आया गार्ड को आवाज लगाई कोई जवाब नहीं मिला फिर उसने बैंक के पीछे आकर गार्ड को देखना चाहा तो पीछे बैंक में काफी बडा दीवार टूटी होकर होल दिखा, फिर उसने एक  व्‍यक्ति को उसी होल में से बैंक के अंदर घुसाकर चेनल का ताला खुलवाया । अंदर बैंक में आकर देखा तो गार्ड नाहरसिंह पिता भोगीराम हाल में मृत अवस्‍था में पडा मिला, सिर में काफी बडा घाव होकर खून बह रहा था, मुंह में कपडे व चादर में काफी खून लगा है जमीन पर भी खून पडा है किसी अज्ञात बदमाशों ने बैंक में चोरी करने की नियत से बैंक में घुसकर गार्ड नाहरसिंह की हत्‍या कर दी । उक्‍त देहाती नालसी पर प्रकरण जांच में लिया गया । तद्उपरांत पुलिस थाना शाहगंज द्वारा अज्ञात अभियुक्‍तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 161/2015 अंतर्गत धारा 460, 396, 397, 395 भादवि के अधीन प्रथम दृष्‍टया रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरांत कुल 08 आरोपीगणों की संलिप्‍तता पायी जाने पर उनके विरूद्ध  माननीय न्‍यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया ।

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