ग्राम काहिरी कदीम एवं खारपा डाल पार्वती नदी पर निर्मित इंटकवेल क्षेत्र में धारा-144
सीहोर,20 अप्रैल,2022
अनुविभाग सीहोर अंतर्गत ग्राम काहिरी कदीम एवं खापा डाल पार्वती नदी पर निर्मित इंटवावेल का निर्माण सीहोर नगर को पेयजल आपूर्ति के लिए किया गया है। उक्त स्थान एवं इसके निकटवर्ती स्थान जहां से ग्राम काहिरी कदीम एवं खारपा डाल इंटकवेल में जल का भराव होता है का उपयोग पेयजल के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है तो निकट भविष्य में गंभीर पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो सकती है।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री ब्रजेश सक्सेना, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुविभाग सीहोर अंतर्गत ग्राम काहिरी कदीम एवं खारपा डाल स्थित पार्वती नदी पर निर्मित इंटकवेल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र जहाँ से उक्त इंटकवेल में जल का भराव होता के जल का उपयोग पेयजल के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में किए जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। पार्वती नदी पर निर्मित इंटकवेल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के जल का उपयोग अब केवल पेयजल के रूप में ही किया जा सकेगा। अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। इस आदेश उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भादस की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश अनुविभाग सीहोर की सीमा क्षेत्र अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होकर प्रभावशील रहेगा।
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