सीहोर: कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कोरोना कर्फ्यू के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सीहोर 20 अप्रैल 2021/
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अजय गुप्ता ने कोरोना कर्फ्यू 30 अप्रैल 2021 की सुबह 6:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही 20 अप्रैल 2021को जारी आदेश में संसोधन करते हुये। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ।

जिला दंडाधिकारी श्री गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार किराना दुकान को खोलने की छूट के संबंध में आदेश संशोधित किया गया है। किराना दुकानें सिर्फ 24 अप्रैल एवं 28 अप्रैल को ही खुलेंगी। अर्थात प्रत्येक दिवस खुलने वाली किराना दुकान अब सिर्फ 24 अप्रैल एवं 28 अप्रैल को प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुलेंगी।

दूध की दुकानें, मिल्क पार्लर, डेयरी में दी गई छूट को संशोधित करते हुए प्रत्येक दिन सुबह 7:00 से 8:00 बजे एवं शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही खुलेंगे। सब्जी दुकान इत्यादि के बारे में आदेश संशोधित किया गया है, कि गली मोहल्ले ,आवासी कॉलोनी में ठेले के माध्यम से सब्जी विक्रय की अनुमति होगी। सभी प्रकार के हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे।

शादी समारोह में 20 तथा अंतिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। आईटी कंपनियों /बीपीओ/ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य संपादित करेंगे। ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजर को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। सामाजिक/ राजनीतिक/ खेलकूद/ मनोरंजन/ शैक्षणिक /सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा।


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