शिक्षको के साथ मारपीट करने वाले आरोपियो को सजा
आष्टा। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधिश श्री कंचन सक्सेना के न्यायालय द्वारा आरोपीगण पंूॅजीलाल पिता चन्दरसिंह जाति नाल निवासी धुराडाकलां, बहादुरसिंह पिता भागीरथ जाति बलाई निवासी धुराडाकला, चंदरसिंह पिता बापूसिंह जाति सेंधव निवासी कुरलीकलां को भारतीय दंड विधान की धारा 341/34 में एक माह 332/34 एक वर्ष छः माह एवं दो-दो हजार रूपयें जुर्माना धारा 333/34 में चार वर्ष एवं तीन हजार रूपयें का अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर के बताये अनुसार घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 14 मार्च 2019 को फरियादी देवनारायण पिता गोपालसिंह वर्मा ग्राम सामरदा ने दिन के 1ः30 बजें अस्पताल आष्टा में देहाती नालसी लेख कराई। ग्राम सामरदा का होकर हायर सेंकेंड्री स्कूल अरनियराम में शिक्षक के पद पर कार्यरत हुंॅ, मेरी सहायक केन्द्र अध्यक्ष के रूप में हायर सेंकेड्री स्कूल धुराडाकलां परीक्षा डयूटी लगी है, आज धुराडाकलां से परिक्षा समाप्ती पर मैं व केन्द्र अध्यक्ष राजेश कुमारसिंह मोटर सायकल से सिद्धीकगंज थाने पर परीक्षा की काफी जमा कराने आ रहे थे कि धुराडा गांॅव के बाहर गौशाला के पास पहुंचे तभी तीन चार अज्ञात व्यक्ति मुह पर कपडा बांध कर खडे थे व अपने हाथों में लकडी के डंडे लिए थे, हमें देखते ही सामने से रास्ता रोक लिया व डंडो से मारपीट करने लगे। मेरी मोटर सायकल नीचे गिर गई, मारपीट में मुझे बाये हाथ की कोहनी के पास व मेरे पीछे बैठे केन्द्र अध्यक्ष राजेश कुमारसिंह को दोनो पैरो के घुटनों के नीचे व दाहिने अंॉख के उपर सिर व हाथ में चोटे आई। उन लोगो ने मारपीट के दौरान हम लोगो के मोबाईल भी फोड दिए व जान से मारने की धमकी दी। फिर हम 108 गाडी से अस्पताल आष्टा आयें। फरियादी की देहाती नालसी पर से थाना सिद्धीकगंज में असल कायमी की। अनुसंधान के उपरांत आष्टा न्यायालय में भादवी की धारा 341,332,353,323,506/34 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से साक्ष्य कराई गई। दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधिश कंचन सक्सेना द्वारा आरोपीगणो को दोषी पाते हुए साश्रम कारावस एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पेरवी अपरलोक अभियोजक विजेन्द्रसिंह ठाकुर की ओर से की गई।