संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को स्याही या अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित नहीं करेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन 2023 की घोषण की जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रमानुसार अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023 को की जाएगी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 02 नवम्बर 2023 को दोपहर 03 बजे तक निर्धारित की गई है। मतदान 17 नवम्बर 2023 को किया जाएगा तथा मतगणना 03 दिसम्बर को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यार्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय,अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, वैनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो 1000/- (एक हजार रूपये) तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।
इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह आदेश दिया जाता है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं विद्युत टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं वेनर लगाकर अथवा सड़क से लगी भूमि या अन्य स्थनों पर होर्डिंग लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं वेनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये प्रत्येक थाने दस्ते में लोक निर्माण विभाग में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के स्थाई गेंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेगें। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता नगर निरीक्षक, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थाने एवं एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्युटी लगाई जावे।
लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बेनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जावे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक नगर निरीक्षक, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुये लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा । ग्रामीण क्षेत्र के दस्ते मे रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, बूथ लेवल आफिसर, (वी.एल.ओ.) एवं कोटवार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनो से उक्त कार्य सम्पन्न करेगें। यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता हैं तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालन प्रस्तुत करेगा।