लेगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण हेतु कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन
सीहोर 26 फरवरी 2021
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख ओर संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं लेगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम-2012 विषय पर कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी विषय पर जिला स्तरीय अंतर विभागीय कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर श्रीमती गुन्चा सनोबर द्वारा पाक्सो एक्ट के संबंध में अवगत कराते हुऐ पुलिस विभाग को इस संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गऐ एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हर्ष सिंह के द्वारा पाक्सो एक्ट के संबंध में सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया एवं प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रफुल्ल खत्री द्वारा जेजे एक्ट -2015 एवं पाक्सों एक्ट-2012 के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। कार्यशाला मे प्रशिक्षण श्रीमति अर्चना सहाय भोपाल के द्वारा पीपीटी के माध्यम से सरल एवं सुगम भाषा में दिया गया। उन्होंने पाक्सों एक्ट-2012 विषय पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया एवं प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, चाईल्ड लाईन, वन स्टॉप सेंटर, अशासकीय संस्थाएं आदि के साथ 150 से अधिक प्रतिभागी सम्मिलित हुये।
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