होटल या रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं से नही वसूला जाएगा किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क

होटल या रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं से नही वसूला जाएगा किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता हित के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सीहोर,18 जुलाई 2022
होटल एवं रेस्टोरेंट आदि खाद्य संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क की रोकथाम के संबंध में केंद्र सरकार की उपभोक्ता मामले एवं खाद्य विभाग द्वारा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में सेवा शुल्क लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशानुसार होटल या रेस्टोरेंट संचालक खाद्य सामग्री के बिल में किसी प्रकार का कोई सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। साथ ही सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से भी नहीं की जाएगी। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक है। सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा। सेवा शुल्क को खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जाएगा।