पशुपालन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर 2 लाख तक का ऋण
पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन गतिविधियां करने के लिए अल्पकालीन ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर सीमा अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बताया कि पशुपालन के लिए जिले में 2 लाख रूपए तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज पर पात्रता के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और राज्य सहकारी तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा निर्धारित ऋण भुगतान अवधि में ऋण अदायगी नहीं करने पर ऋण वितरण दिनांक से अंतिम दिनांक तक एक प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध होगी और पशुपालक किसान को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर वहन करना होगा।
पशुपालक द्वारा अंतिम दिनांक के पश्चात राशि ऋण नहीं जमा करने पर वाणिज्यिक दर से ब्याज की गणना की जाएगी। और ऐसे प्रकरणों में शीर्ष बैंक द्वारा उनके स्तर पर जिला बैंक के अनुसार अंकेक्षित जानकारी संकलित कर संयुक्त दावा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर विभाग द्वारा ब्याज सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।