विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर 04 अप्रैल 2022 को आयोजन किया गया।
माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, आष्टा अध्यक्ष/प्रथम जिला न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में दिनांक 04 अप्रैल 2022 को श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा जिला सीहोर द्वारा भोपाल नाका कन्नौद
रोड आष्टा में अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के अवसर पर ‘‘श्रम कानून का संक्षिप्त परिचय’’ पर जानकारी दी गई। खदान मजदूरों की भलाई हेतु बनाये गये वर्ष 1976 के अधिनियम खदान मजदूर कल्याण निधि/सेस के अधिनियमों के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि कुशल व अकुशल मजदूरों को संबंधित कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम कलेक्टर रेट से कम मजदूरी दिया जाना विधि विरूद्ध होता है। उक्त संबंध में रजिस्ट्रर रखे जाने भी आवश्यक हैं अन्यथा दांडिक कार्यवाही भी की जाती है और उन्हें साप्ताहिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है व काम के घंटे भी सीमित होकर लगातार कार्य नहीं करवाया जा सकता। खतरनाक कार्य स्थल पर दुर्घटना/मृत्यु होने पर उचित सहायता एवं प्रतिकर दिया जाना आवश्यक हैं। उक्त शिविर में न्यायालयीन स्टाॅफ श्री जी.एल.खत्री, श्री मनोहर सिंह राठौर, श्री हरि प्रसाद मालवीय, थाना पार्वती से थाना प्रभारी विक्रम आदर्श, आरक्षक ज्ञानसिंह क्रमांक 551, यातायात आष्टा से प्रधान आरक्षक कमलेश राय व राकेश, सैनिक लाड़सिंह बनेसिंह अन्य पुलिस स्टाॅफ व स्थानीय रहवासी मौजूद रहें।
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