युवा महोत्सव में आज किया जाएगा बेटी बचाओ को लेकर जागरूक
उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना जरूरी-श्रीमती शालिनी माहेश्वरी
सीहोर। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं का जागरूक कर उनके अधिकारों की रक्षा करना है। कानून की जानकारी नहीं होने के कारण देशभर में उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। हमारी संस्था उपभोक्ता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य देश में व्याप्त कालाबाजारी उपभोक्ताओं को बचाने के लिए जागरूक करना है। उक्त विचार चाणक्यपुरी में प्रियल वेलफेयर फाउंडेशन और श्री सहयोग श्री फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान जारी युवा महोत्सव के तीसरे दिन शुक्रवार को संस्था की पदाधिकारी और वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती शालिनी माहेश्वरी ने की।
इस संबंध में जानकारी देते हुए फाउंडेशन की कार्यकर्ता हर्षिता परमार ने बताया कि शुक्रवार को युवा महोत्सव के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण को लेकर संगोष्ठी और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमती शालिनी माहेश्वरी, गगन खत्री, मनोज दीक्षित मामा सहित अन्य ने यहां पर मौजूद विद्यार्थियों और क्षेत्रवासियों को संगोष्ठी के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकार की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि वे किसी भी सामान को खरीदने से पूर्व वस्तु की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता एवं मूल्य की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके साथ ही खरीदे गए सामान की संबंधित प्रतिष्ठान से रसीद एवं गारंटी कार्ड अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूक रहें और किसी भी सामान को खरीदने से पहले उस के पैकेट पर निर्माण एवं कालातीत होने की तिथि को अवश्य देख लें। इस मौके पर परिषद की ओर से श्री खत्री ने कहा कि 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य खराब, त्रुटिपूर्ण सेवाओं और अनुचित व्यापार जैसे विभिन्न प्रकार के शोषण से उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए उपभोक्ताओं को अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।