December 3, 2023 7:48 pm

निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि,मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक

निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि

मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक

सीहोर, 29 सितम्बर2023

            नगरीय निकायों के अध्यक्षों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और नगरीय निकायों की वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 5 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 5 लाख से 10 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 10 लाख से 40 लाख तक, नगरपालिका परिषद को 40 लाख से 5 करोड़ तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 5 करोड़ से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया गया।

            मुख्य नगरपालिका अधिकारी को 2 लाख रूपये तक, अध्यक्ष को 2 लाख से 5 लाख तक, प्रेसिडेंट इन कॉउंसिल को 5 लाख से 20 लाख तक, नगर परिषद को 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख तक, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को 2 करोड़ 50 लाख से 30 करोड़ तक और राज्य सरकार को 30 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं। साथ ही बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, डिपाजिट कार्य या राज्य सरकार की विशिष्ट परियोजनाओं की दशा में राज्य सरकार नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी या प्रेसीडेंट-इन-कॉउंसिल को ऐसी बढ़ी हुई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

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