सीहोर : अवैध रूप से शराब रखने के मामले में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड

अवैध रूप से शराब रखने के मामले में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम

कारावास एवं 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड

सीहोर, 30 अक्टूबर, 2021

 

     धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम न्यायालय श्री अभिलाष जैन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त मुकेश आत्मज केदार सिंह मेवाड़ा निवासी ग्राम हाजीपुर कालापीपल जिला शाजापुर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव ने बताया गया कि घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन की घटना इस प्रकार है, कि आबकारी वृत्त सीहोर में आबकारी उप निरीक्षक श्री अशोक शिन्दे को 24 सितंबर को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बावडिया जड़ रोड सीहोर-श्यामपुर रोड पर चैकिंग के लिए पंचों के साथ पहुंचे और वहां एक मोटरसाईकल बजाज डिस्कवर आते दिखी तलाशी लेने पर मोटरसाईकल में एक बड़े बोरे में 7 पेटी (कार्टून) जिसमें 320 पाव व प्रत्येक पाव में 180 एमएल मदिरा थीजो कुल 57 हजार 600 बल्क लीटर थीजिसे कब्जे में लिया गया व जांच की गई व आरोपी मुकेश के पास उक्त मंदिरा का परिवहन करने की अनुज्ञप्ति नहीं होने से उसे गिरफतार किया गया व कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी वृत्त सीहोर में मामला पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए। जप्तशुदा मदिरा की जांच की गई। वाहन के राजसात के लिए जिला दण्डाधिकारी सीहोर के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करवाई गई। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 322/2015 धारा 34 (2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कर अन्वेषण पूर्ण करने उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। विचारण के दौरान न्यायालय में हुए साक्ष्य एवं अंतिम तर्क के समय अभियोजन द्वारा अपने मामले को आरोपी के विरुद्ध पूर्ण रूप से साबित कियाजिसपर माननीय न्यायालय द्वारा सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में पैरवी श्री केदार सिंह कौरवविशेष लोक अभियोजक सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई।


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