अशासकीय स्कूल प्रबंधन किसी दुकान विशेष से या स्कूल प्रबंधन से शैक्षणिक सामग्री एवं यूनिफार्म क्रय करने के लिए बाध्य नही करेंगे स्कूल बस में एक महिला सहायिका की नियुक्ति अनिवार्य होगी , निजी स्कूल प्रबंधन को पुस्तको तथा प्रकाशकों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देनी होंगी,समस्त अशासकीय विद्यालयों के लिए कलेक्टर ने जारी किए आदेश
सीहोर,29 मार्च,2022
कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिले में संचालित समस्त अशासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रबंधन को आगामी शिक्षण सत्र में विद्यार्थियों एवं अभिभावको को समस्त सामग्रियां स्कूल प्रबंधन से तथा प्रबंधन द्वारा बताए गए विशेष दुकान से खरीदने के बाध्य नही करने के आदेश दिए है। प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन को स्कूल बस में एक महिला सहायिका नियुक्त करने तथा स्कूल बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम एवं रियल टाइम मॉनीटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा लगवाने के आदेश भी दिए है। यह आदेश 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया है।
प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन को स्कूल बस में एक महिला सहायिका नियुक्त करने के आदेश भी दिए गए है, जो कि बस में सफर करने वाले विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। जहाँ स्कूल बसों में छात्राऐं सफर कर रही है, वहा महिला सहायिका की नियुक्ति आदेश दिए गए है। प्रत्येक स्कूल बस में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने एवं रियल टाइम मॉनीटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा। जिससे कि अभिभावकों तथा स्कूल प्रबंधन को स्कूल बस की वर्तमान स्थिति का पता चल सके तथा बस के वाहन चालक तथा बस में स्कूल प्रतिनिधि की जानकारी भी अभिभावकों को सहज उपलब्ध को सके। स्कूल बसों को रूट के अनुसार मानीटरिंग के लिए प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबंधक को किसी व्यक्ति या शिक्षक को स्कूल यातायात सुरक्षा प्रबंधक के रूप अनिवार्य रूप से नियुक्त करना होगा।
जारी आदेश के अनुसार समस्त विद्यार्थी एवं अभिभावक सुविधा अनुसार खुले बाजार से बिना रूकावट पाठ्य पुस्तके, यूनिफार्म एवं अन्य सामग्री खरीद सकते है। सभी अशासकीय विद्यालयों को आदेश दिए गए है कि वे आगामी शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के एक माह पहले लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें एवं मांगने पर छात्रों को सूची उपलब्ध कराएं। साथ ही प्रबंधक अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशकों की जानकारी deoseh-mp@nic.in पर एवं प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को 30 जून तक भेजेंगे। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नही होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह सूचना चस्पा की गई हो कि किसी दुकान विशेष से साम्रगी क्रय करने की बाध्यता नहीं है। विद्यालय की स्टेशनरी, यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।