आष्टा पुलिस द्वारा कई अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ 285, 505 a b के तहत मामला किया दर्ज
( अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।)
अनुविभागीय अधिकारी आष्टा द्वारा पुलिस को एक पत्र लिखा गया जिसके अंतर्गत तहसील कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन आगजनी की घटना को कारिता किया गया ऐसी घटना से बड़ी आगजनी भी हो सकती थी जो आमजन और तहसील में उपस्थित लोगों के लिए खतरा बन सकती थी ज्ञापन और धरने की अनुमति के बाद बगैर प्रारंभिक सूचना के पुतला दहन के नाम पर घटना को अंजाम दिया गया ऐसे में किसी के द्वारा इस प्रकार का कृत्य आगे ना हो इसी हेतु अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी ने पुलिस को आवेदन दिया पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आष्टा थाने में आईपीसी की धारा 285 और 505 ऐ बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है प्राप्त वीडियो साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही की जाएगी इस कार्रवाई में तहसील कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाएंगे
आष्टा तहसीलदार ने थाने पहुचकर शिकायत पत्र प्रेषित किया।