जिले में पशुचारा के निर्यात पर प्रतिबंध
सीहोर,29 मार्च,2022
जिले में पशुओं की संख्या को देखते हुए भविष्य में पशुचारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कीमतो में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर ने जिले से बाहर चारे के निर्यात एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिला सीहोर में पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के पशुचारे घास, चारा, भूसा, कडवी, बाजरा, ज्वार के डण्ठल आदि जिले की सीमा से बाहर निर्यात पर एक मार्च 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी किसान, व्यापारी या निर्यातक किसी भी प्रकार का पशुचारा परिवहन, किसी प्रकार का वाहन, नाव, मोटर, रेल तथा किसी प्रकार के माल वाहक से जिले की लगती सीमा से बाहर बिना अनुमति के निर्यात नही करने के आदेश दिए गए है।
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