December 7, 2023 1:26 am

सीहोर जिले में पशु मेले, पशु हाट बजार तथा पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध ▪︎धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

▪︎जिले में पशु मेले, पशु हाट बजार तथा पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध

▪︎धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिले में पशुओं की लम्पी स्किन डिसीज संक्रमण को दिृष्गत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत जिले में पशु मेले तथा पशु हाट बाजारों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही सीहोर जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। अन्य जिलों, राज्यों से सीहोर जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

उल्लेखनीय है कि लम्पी स्किन डिजीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है। जो कि पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं मे फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी एवं टिक्स आदि से एक पशु से दूसर पशुओं में फैलती है। वर्तमान में जिले में लम्पी वायरस के संक्रमण से कुछ पशु संक्रमित हुये है। जो उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। यह संक्रमण गाय एवं भैस में फैलता है, मुख्यतः गोवंश में ज्यादा फैलता है।इसीको ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है।

शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में प्रदाय किये जाने वाले पशु इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश 16 सितम्बर 2022 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा तथा प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान धारा 188 कार्यवाही की जाएगी।

 

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