थान पार्वती पुलिस द्वारा खाद्य विभाग के साथ अवैध रूप से गैस सिलेंडर का उपयोग कर धन अर्जित करने वाले पर कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर श्री मंयक अवस्थी एव श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गितेश गर्ग के निर्देशानुसार श्रीमान मोहन सारवान एस.डी.ओ.पी. आष्टा के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी पार्वती विक्रम आदर्श के नेतृत्व मे थाना पार्वती पुलिस द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडर का उपयोग कर धन अर्जित करने वालो पर खाद्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई ।
– दिनाँक 28.04.22 को थाना पार्वती क्षेत्र में खाद्द विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही हेतु भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त हुई की डोराबाद में मो.शाकिर नाम का व्यक्ति अपने घर के सामने घरेलु गैस सिलेण्डर से वाहनो मे गैस भरकर अवैध रुप से धन अर्जित कर रहा है । जिस पर से सूचना की तस्दीक हेतु
थाना पार्वती पुलिस एवं खाद्य विभाग द्वारा टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना हुए ।
पुलिस द्वारा कार्यवाही – मुखबीर की सूचना पर थाना पार्वती पुलिस एवं खाद्य विभाग द्वारा रवाना होकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान डोराबाद में मोहम्मद शाकिर के घर के सामने पहुँचे जहां एक व्यक्ति अपने मकान के सामने आगन में एक ओमनी वेन क्रमांक एमपी 04 बीए 5812 में घरेलु गैस सिलेण्डर से रिफलिंग मशीन द्वारा अवैध रुप से गैस भर रहा था । मौके पर पुलिस को देखकर वेन का ड्रायवर वैन लेकर भाग गया । गैस भरने वाले व्यक्ति के पास से साक्षी नरेन्द्र पिता पर्वतलाल तथा फूलसिंह पिता हेमराज के समक्ष इण्डेन गैस कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 07 पाये गये जिसमें 06 पूर्णतः भरे हुए सीलबंद हालात में तथा एक सिलेन्डर की सील खुली हुई तथा एक रिफलिंग मशीन , एक रेग्युलेटर , एक पाईप कुल कीमती करीबन 23940/- रुपये पाया गया जो जप्त किये गये। बाद जप्तशुदा एक रिफलिंग मशीन , एक रेग्युलेटर , एक पाईप तथा 07 गैस सिलेण्डर भरे हुए होने से गैस एंजेशी को सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई सुपुर्दगी में दिये गये । इस प्रकार उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय तथा वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 3(1)(ग), 4(1)(क), 7(1)(ग) का स्पष्ट उलंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।
तरिका ए वारदात – आरोपी द्वारा इण्डेन गैस कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से उपयोग कर रिफलिंग मशीन द्वारा वाहनो में गैस भरकर अवैध रूप से धन अर्जित करता पाया गया ।
सराहनीय भूमिका – उक्त कार्यवाही में खाद्य विभाग से कनिष्ठ आपूर्ती अधिकारी रेशमा भावबोर ,थाना पार्वती से उनि विक्रम आदर्श , सउनि सुरेखाँ पंवार , आर. 679 अर्जन , आऱ. 592 हेमराज , आऱ.179 रामबाबू का सराहनीय योगदान रहा।