सीहोर : शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी

शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीहोर 13 मार्च,2019
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय तहसीलदार सीहोर के प्रवाचक पद पर पदस्थ सहायक ग्रेड-3 श्री महेश महेश्वरी द्वारा अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसमें उनके द्वारा निरीक्षण में पाई गई कमियां, त्रुटियां किए जाने की लापरवाही स्वीकार की गई।
सहायक ग्रेड-3 श्री महेश महेश्वरी की अनुकंपा नियुक्ति कार्यालनीय आदेश द्वारा दो वर्ष की परिवीक्ष अवधि (8 फरवरी 2019) पर निर्धारित शर्तों के अधीन दी गई है। गत 9 जनवरी को कलेक्टर के निरीक्षण के समय सहायक ग्रेड-3 श्री महेश महेश्वरी के न्यायालसीन अभिलेखों में कमियां पाई गई एवं दायित्वों के निर्वाहन में गंभीर लापरवाही बरती जाने का दोषी पाया गया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के सहपठित मूलभूत नियम 8 के उप नियम 1,2,3,4 एवं 5 के अन्तर्ग विद्यमान प्रावधानों के अनुसार सहायक ग्रेड-3 श्री महेश महेश्वरी की परिवीक्षा अवधि आगामी एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील है।