सीहोर : शस्त्र लायसेंस 23 मई तक निलंबित

शस्त्र लायसेंस 23 मई तक निलंबित

सीहोर 11 मार्च,2019

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले के शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंस 23 मई तक के लिए निलम्बित कर दिये है। दण्डाधिकारी की इस कार्रवाई के कारण अब शस्त्र धारियो को अपने शस्त्र क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। थाने में जमा शस्त्र को लायसेंसधारी पुनः 23 मई के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। थाने में शस्त्र जमा नही करवाने वालो के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं शस्त्र अधिनियम में निहित प्रावधानो के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

      यह आदेश मजिट्रेट, पुलिस, शासकीय अधिकारी, लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।   

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