सीहोर : लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश

लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए संवैतनिक अवकाश
सीहोर 10 मई,2019
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र विदिशा एवं भोपाल के लिए 12 मई 2019को मतदान किया जाएगा तथा 23 मई2019 को मतगणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा 135 ख के अंतर्गत मतदान दिवस 12 मई 2019 को भोपाल एवं विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।
जारी आदेश के तहत अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी संबंधित व्यक्तियों की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियोजक500 रूपए तक के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होगा जिनकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।