रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित
सीहोर 19 मार्च,2019
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 को निर्विघ्न, शांतिपूर्वक व व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने,कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत आदेश जारी कर दिये है। आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6बजे तक लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही निर्धारित ध्वनि मानक पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी भी नियुक्त कर दिये गए हैं।
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