सीहोर : राजनैतिक दलों द्वारा झंडा-बैनर लगाने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश

राजनैतिक दलों द्वारा झंडा-बैनर लगाने के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश
सीहोर 22 मार्च,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अपने घर पर अपनी इच्छा से पार्टी का झण्डा, बैनर अथवा कट-आउट लगा सकेंगे। लेकिन राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या समर्थक झंडे, बैनर या कटआउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो इसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए उस पर कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह स्थानीय कानून के दायरे में ही हो तथा इससे न्यायालयों के आदेश का उल्लंघन न होता हो।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राजनैतिक दल,उम्मीदवार और उसका एजेंट, कार्यकर्ता अथवा समर्थक अपनी संपत्ति या घर पर स्वेच्छा से झण्डे, बैनर लगाता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि राजनैतिक दल का कार्यकर्ता या समर्थक झण्डे, बैनर या कट-आउट के माध्यम से किसी प्रत्याशी विशेष या पार्टी के पक्ष में वोट मांगता है तो इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एच) के तहत अपराध माना जाएगा और इसके लिए उस पर कार्यवाही की जा सकेगी। झण्डे, बैनर पर उम्मीदवार का नाम या फोटो होगा तो उसे उम्मीदवार के चुनाव खर्च में भी जोड़ा जाएगा। आयोग के मुताबिक राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के कार्यकर्ता एवं समर्थकों द्वारा अपने घरों पर झण्डे-बैनर लगाने से या प्रदर्शन करने से यदि किसी व्यक्ति या जनसामान्य को असुविधा होती है तो भी इसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एच) का उल्लंघन माना जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्यकर्ता या समर्थक अपने-अपने घर पर एक राजनैतिक दल के केवल तीन झण्डे ही लगा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पार्टी या उम्मीदवार का झण्डा अपने घर पर लगाना चाहता है तो वह प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार का एक-एक झण्डा ही लगा सकेगा। उसे इस प्रकार के झण्डे स्थानीय कानूनों के दायरे में ही लगाने होंगे और इस पर होने वाले व्यय का हिसाब निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक रखना होगा।