मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किये आदेश
सीहोर 08 मई,2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान 12 मई एवं 19 मई को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा 48 घंटे पूर्व मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल,रेस्टोरेन्ट, कल्ब और मदिरा बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परौसने की अनुमति नही होगी। उत्पादन ईकाईयो में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।
लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान लोकसभा क्षेत्र 19-भोपाल एवं 18-विदिशा के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा 159-सीहोर, 156-बुदनी एवं 158-इछावर में 12 मई 2019 को एवं लोकसभा क्षेत्र 21-देवास के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र 157-आष्टा में 19 मई 2019 को मतदान संपन्न होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले की सीहोर, बुदनी एवं इछावर विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें 10 मई की शाम 6 बजे से 12 मई को मतदान समाप्ति तथा आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 17 मई की शाम 6 बजे से 19 मई को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जाने तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाए न दिया जाए और न वितरित किया जाए। कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे छह माह तक का कारावास या 2 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाईसेंस उपलब्ध हैं इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवस की अवधि में विधानसभा क्षेत्र 156-बुदनी, 157-आष्टा, 158-इछावर, 159-सीहोर के अन्तर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकान/विदेशी मदिरा दुकान, होटल बार(एफ.एल.-3) एवं मद्य भाण्डागार को पूणत: बंद रखा जाए एवं इन क्षेत्रों में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर रोक लगाई गई है। किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
Leave a Reply