मतदान केन्द्रों को धूम्रपान से मुक्त रखने के निर्देश
सीहोर 11 मई,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के मतदान केन्द्रों को धूम्रपान से मुक्त रखने के निर्देश सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान न करें। यदि मतदान केन्द्रों में कोई धूम्रपान करते पाया जाता है, तो उस पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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