December 10, 2023 2:31 am

सीहोर : मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश

मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश

सीहोर 10 मई,2019

लोकसभा निर्वाचन के अन्तर्गत मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत अधिकृत चुनाव ड्यूटी अधिकारियों,मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारियों के अलावा मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल,कॉर्डलेस फोन या वायरलैस सेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र के भीतर मतदानकर्मी, प्रेक्षक व चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त अन्य अधिकारी अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में रखेंगे। मतदानकर्मी आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये मतदान कक्ष के बाहर आकर फोन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस प्रतिनिधि एवं फोटोग्राफर के द्वारा बाहर पंक्तियों में खड़े लोगों के फोटो खींचे जा सकेंगे। राज्य सरकार के प्रचार विभाग के लोग एवं अन्य प्रेस प्रतिनिधि आयोग के प्राधिकार पत्र से केन्द्र में प्रवेश पा सकेंगे, लेकिन मतदाता का मतांकन करते हुए फोटो नहीं ले सकेंगे।

प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर 100मीटर क्षेत्र में सहज दृश्य स्थान पर मतदाता सहायता बूथ स्थापित किया जायेगा। इस बूथ पर बीएलओ बैठेंगे। बीएलओ के पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतदाता सूची होगी, जो आगन्तुक मतदाता को नामावली में उसके नाम के सरल क्रमांक से अवगत करायेंगे। बीएलओ मतदान केन्द्र पर पोस्टर आदि लगाने और आवश्यकता होने पर पीठासीन अधिकारी की मतदाता की पहचान में सहायता प्रदान करेंगे।

मतदान केन्द्र पर अभ्यर्थियों का बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के घेरे से बाहर स्थापित होगा। इस पर एक मेज, दो कुर्सी और उस पर कपड़े या छाते से छाया (10गुणा 10 फीट) की अनुमति होगी, लेकिन कोई कनात या टेन्ट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस बूथ पर उम्मीदवार का नाम,उसकी पार्टी का नाम और उसके चुनाव चिन्ह को दर्शाते हुए अधिकतम 3 गुणा1.5 फीट का बैनर लगाने की अनुमति होगी। ऐसे बूथ लगाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इसकी लिखित पूर्व-सूचना देंगे और सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी जैसे- पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद से लिखित अनुमति भी प्राप्त करेंगे। अशासकीय मतदाता पर्चियों पर उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं छपा होना चाहिये। ये पर्चियां पहचान दस्तावेज के रूप में भी मान्य नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे बूथ से सामान्य आवागमन के रास्ते में अवरोध नहीं होना चाहिये।

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