सीहोर : मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान पत्र लाना जरूरी

मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान पत्र लाना जरूरी
सीहोर 11 मई,2019
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के समय प्रत्येक मतदाता को मतदान पर्ची के साथ पहचान के लिए एक दस्तावेज लाना जरूरी है। बिना किसी दस्तावेज के मतदान संभव नहीं हो सकेगा। अतः मतदान के दिन मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा निर्देशित 12 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अपने साथ अवश्य लावे। जिन 12दस्तावेजों में से जो एक दस्तावेज पहचान के रूप में उपयोग हो सकेगा, उसमें मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड),पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र राज्य), सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक (फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी),पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचानपत्र, आधार कार्ड शामिल है।