दो अपराधियों पर जिला बदर की कार्यवाही
सीहोर 10 अप्रैल,2019
कलेक्टर एवं जिला दणडाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण दो आदतन अपराधियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने चंपालाल पिता ब्रजलाल प्रजापति निवासी ग्राम झरखेड़ा थाना दोराहा एवं चांद सिंह पिता केशर सिंह मेवाड़ा निवासी रायपुरा थाना मंडी जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। यदि इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उसकी सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा संबंधित थाने को सूचित करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हैं।
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