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सीहोर : चुनाव प्रचार के लिये वाहन की अनुमति के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी।

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चुनाव प्रचार के लिये वाहन की अनुमति के सम्बन्ध में

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी

  सीहोर 16 अप्रैल,2019

    उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा समस्त रिटर्निंग आफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को लोकसभा निर्वाचन-2019 के अन्तर्गत स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार और प्रचार के लिये वाहन की अनुमति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर स्टार प्रचारकों को वाहन अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मप्र से हल्के गुलाबी रंग के पेपर पर दी जा रही है। राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से पीले रंग के पेपर पर दी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार रिटर्निंग आफिसर के स्तर से अभ्यर्थियों के लिये वाहन अनुमति हल्के नीले रंग के पेपर पर दी जाये। जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन अनुमति जिले द्वारा हल्के हरे रंग के पेपर पर दी जाये। इसके अलावा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं के लिये वाहन अनुमति जिलों द्वारा सफेद रंग के पेपर पर दी जाये।

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