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सीहोर : किराएदारों, घरेलू नौकरों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश

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किराएदारोंघरेलू नौकरों की जानकारी थाने में उपलब्ध कराने के आदेश

सीहोर 20 मार्च,2019

            लोकसभा निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आतंकवादी एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए संदिग्ध व्यक्तियों के आने-जाने व प्रवास को नियंत्रित करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में सभी मकान मालिकों को उनके आवास में निवास करने वाले किराएदारों की जानकारी, नागरिकों के घर पर काम करने वाले घरेलू नौकरों की जानकारी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूरों तथा कारीगरों की जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से रायसेन अनुभाग में आने-जाने वाले व्यक्तियों के नियमन के लिए रायसेन अनुभाग के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट आदि के मालिकों को उनके प्रविष्ठान पर ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक रजिस्टर संधारित कर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता लिखने तथा उनके पहचान पत्र की छायाप्रति रखने के साथ ही इसकी जानकारी प्रतिदिन संबंधित क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। 

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