कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश सार्वजनिक सभा आदि पर प्रतिबंध
सीहोर 10 मई,2019
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019के अंतर्गत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रो में 12 मई को मतदान कराया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेशानुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए कोई भी सार्वजनिक सभा या जूलूस आयोजित नही करेगा। सिनेमा घर, केबल नेटवर्क,टेलीविजन या अन्य साधनो द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। इस अवधि में नुक्कड़ नाटक, संगीत सभा या अन्य मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों से भी चुनाव प्रचार अथवा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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