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सीहोर : आदतन अपराधी जिला बदर

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आदतन अपराधी जिला बदर

सीहोर 16 मई,2019

कलेक्‍टर एवं जिला दणडाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने असामाजिक गतिविधियों में लिप्त एवं विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने के कारण एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर एक वर्ष के लिए सीहोर जिले से जिला बदर कर दिया है। जिला दण्‍डाधिकारी ने आदेश जारी किया है मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत अपराधी 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। 

कलेक्‍टर श्री मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्‍त प्रतिवेदन से संतुष्‍ट होकर अनावेदक 28 वर्षीय बहादुर सिंह दांगी पिता रघुवीय सिंह दांगी निवासी खाईखेड़ा थाना अहमदपुर जिला सीहोर को सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास,शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों की राजस्‍व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्‍कासित कर दिया है। अनावेदक जहां भी रहेगा वहां के पुलिस अधीक्षक को उस क्षेत्र में उपस्थिति की निरंतर सूचना देता रहेगा। यदि अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो उसकी सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए पुलिस अधीक्षक सीहोर तथा थाना प्रभारी अहमदपुर को सूचित करेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील हैं।

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