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सीहोर : अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

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अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध 

 सीहोर 12 मार्च,2019

        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम मंडल/सथानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

      कलेक्टर ने अधिकारी, कर्मचारी को निर्देश जारी कर दिए है अतिआवश्यक कार्यो के होने की दशा में मुख्यालय छोड़ने से पहले संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत कराना होगा। अनुमति प्राप्ति के उपरांत ही मुख्यालय छोडे़गे।  बिना अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश समस्त विभागों के जिलाधिकारियों के साथ-साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए है।  उक्त आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। 

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