अभ्यर्थियों को आपराधिक जानकारी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया में प्रसारित करनी होगी
सीहोर 16 अप्रैल,2019
लोकसभा निर्वाचन 2019 के के मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी को स्वंय की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा पत्र में जानकारी अंकित करने के उपरांत घोषणा पत्र को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करनी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा पत्र संबंधी जानकारी कम से कम तीन बार आपराधिक पृष्ठ भूमि के संबंध में घोषणा पत्र व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उम्मीदवारी की वापसी के अंतिम दिन के अगले दिन से लेकर मतदान के दिवस के दो दिन पूर्व जारी करनी होगी।
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