ज़िले के समस्त घाटों पर अमावस्या पर
स्नान पूर्णत: प्रतिबंधित
कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सीहोर 14 सितंबर,2020
कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार सीहोर ज़िले की समस्त राजस्व सीमा में अमावस्या(16 अक्टूबर) को देखते हुए समस्त घाटों पर स्नान करना पूर्णता: प्रतिबंधित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अमावस्या के दौरान नर्मदा नदी के समस्त घाटों पर स्नान आदि गतिविधियों के लिए भारी भीड़ इकट्ठी होती है जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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