विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने संबंधी चालक के नाम का कोई दस्तोवज न होने पर कार्यवाही
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान थाना मण्डी पुलिस ने थाना मण्डी के सामने से जीपबंद क्रमांक एमपी-40-जीए-0385 से नियोजेल(बारूद) 901(25 एम.एम.) के 47 कार्टून (9400 नग)हाई एक्सप्लोजिव परिवहन करने संबंधी कोई दस्तोवज चालक के नाम का नहीं पाया जाने पर एवं एक दिन पूर्व सीहोर में प्रवेश करने पर आरोपी चालक सचिन पिता दुलीचन्द्र कारपेंटर निवासी टप्पा सुकलिया देवास एवं प्रवीण कुमार पटवा निवासी एस.आर. कम्पाउण्ड लसुडिया मोरी इन्दौर के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई ।
इसी प्रकार मण्डी थाने के सामने मण्डी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक एमपी-37-जीए-1856 से अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ काडेक्स का एक कार्टून 200 मीटर का रखे पाये जाने पर माल के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आरोपी वाहन चालक राजेन्द्र पिता कुमरे सिंह मेवाड़ा निवासी नांदनी एवं विक्रम पिता सुरेश राठौर निवासी काकरिया के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई
सीहोर : विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने संबंधी चालक के नाम का कोई दस्तोवज न होने पर कार्यवाही

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