वाहन में अवैध मदिरा पाये जाने पर वाहन मालिक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सीहोर 03 मई,2019
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने वाहन में अवैध मदिरा पाए जाने पर वाहन मालिक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जिले के श्यामुपर पुलिस द्वारा गत 29 नवंबर 2018 को श्यामपुर में चैकिंग के दौरान कार क्रमांक MP05-CA-2688 में अवैध शराब की 38 पेटियां कुल देशी शराब 180 एम.एल 342 लीटर, पर क्वाटर 55 रुपये कुल क्वाटर 1900 जिसकी कीमत 1 लाख 5 हजार 500 रुपये आंकी गई। वाहन का रजिस्ट्रेशन अशोक कुमार नथानी पिता ठाकुर मल नथानी निवासी बी-27/20 नियर बिदवानी पार्क बैरागढ़ का होना पाया गया है। जप्त वाहन एवं मदिरा को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाहन एवं मदिरा को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।
वाहन मालिक 20 मई को पूर्वान्ह कलेक्टर न्यायालय सीहोर में उपस्थित होकर कारण बताएं अन्यथा जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा को म.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 34(2) राजसात किया जाएगा।